सामूहिक समारोह में निर्धारित क्षमता से एक तिहाई से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर जिला दण्डाधिकारी की अनुमति अनिवार्य
दुर्ग। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार विवाह/अंत्योष्ठि, दशगात्र आदि सामूहिक समारोह कार्यक्रम स्थलों में निर्धारित क्षमता से एक तिहाई एवं 200 से अधिक व्यक्तियों...
