दो आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब मिलने पर आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर भेजा जेल

खबर हेमंत तिवारी पाण्डुका / जिला गरियाबंद पुलिस कप्तान अमित तुकाराम कामले के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवचरण पटेल एवं गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन पर थाना पांडुका क्षेत्र में चल रहे शराब तस्करी व बिक्री एवं जुआ सट्टा में अंकुश लगाने टीम गठित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है l इसी कड़ी में दिनांक 2/8/23 को सूचना मिला कि ग्राम लोहारसी के किशन लाल निषाद एवं ग्राम रजनकटा के हिरेन्द विश्वकर्मा द्वारा अवैध रूप से अपने गांव में अधिक मात्रा में अवैध शराब रखकर अवैध धन अर्जित करने के उद्देश्य से बिक्री करता है उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अलग-अलग दो टीम गठित कर ग्राम लोहरसी एवं रजनकटा की ओर भेजा गया था तभी ग्राम लोहारसी के गैद कृषि केंद्र के पास बरगद के पेड़ के नीचे आरोपी किशन लाल निषाद पिता सोनू राम निषाद उम्र 43 वर्ष ग्राम लोहारसी द्वारा 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकिन में अवैध रूप से 6 लीटर कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु ग्राहक तलाशते हुए मिलने पर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का होने से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 87/23 धारा 34(2 ) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा ग्राम रजनकटा तालाब के पास आरोपी हिरेंद्र विश्वकर्मा पिता कीर्तन विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष ग्राम रजनकटा थाना पांडुका द्वारा 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकिन में 7 लीटर कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखे मिलने पर आरोपी के कब्जे से अवैध शराब जब्त कर आरोपी हिरेंद्र विश्वकर्मा का कृत्य अपराध धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का होने से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 88/23 धारा 34(2 ) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया l दोनों आरोपियों को अलग-अलग अपराध में आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है l उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी पांडुका निरीक्षक जय सिंह धुर्वे, स उ नि अशोक मेश्राम, प्रधान आरक्षक गणेश कुमार साहू, प्रधान आरक्षक खिलेश्वर साहू, प्रधान आरक्षक ओंकार साहू, आरक्षक सतीश गिरी गोस्वामी, चित्रसेन मैरिसा का कार्य सराहनीय रहा।

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