मामला :- खरखरा नदी के किनारे फलदार व छायादार पेड़ों की कटाई का,,,पसौद सरपंच को 25 हजार का अर्थदंड आरोपित


देवरीबंगला / ग्राम पंचायत पसौद के सरपंच व ब्लॉक सरपंच संघ के अध्यक्ष पोषणलाल देवांगन को खरखरा नदी के किनारे फलदार व छायादार पेड़ों के अवैध कटाई पर अनुविभागीय अधिकारी ने 25 हजार अर्थदंड आरोपित किया है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने पेड़ों की कटाई की जांच की थी। डौंडीलोहारा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पसौद मैं ग्रामीणों की शिकायत पर पेड़ों की अवैध कटाई की राजस्व विभाग की टीम ने जांच की थी। जिसमें फलदार 3 नग आम एवं एक नग जामुन वृक्ष की कटाई खेल मैदान बनाने के लिए की गई थी। साक्षी पूर्व सरपंच इंदरचंद बाफना, मुन्नालाल देशलहरा, उपसरपंच उपष्यंत कुमार, दल्लूराम, रुमनलाल सोनकर ने अपने कथन में ग्राम पसौद मैं खेल मैदान बनाए जाने के दौरान नदी किनारे स्थित 3 नग आम वृक्ष एवं एक नग जामुन वृक्ष को वर्तमान सरपंच द्वारा कटाये जाने की पुष्टि की है।
आरा मशीन में कटाई अवैध लकड़ी :- जांचकर्ता तहसीलदार को आरा मशीन के मुंशी ने बताया कि वर्तमान सरपंच द्वारा जामुन, बबूल व आम वृक्ष के लकड़ी चिराई हेतु दिया गया था। जिसे सेंटरिंग बनाकर दिया था। जिसकी चिरई का पैसा सरपंच पोषणलाल देवांगन द्वारा दिया गया है। जांच के दौरान काटी गई अवैध लकड़ी मौके पर पाई गई। एसडीएम ने अर्थदंड आरोपित किया :- अतिरिक्त तहसीलदार मारीबंगला (देवरी) द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन तथा प्रकरण में संलग्न ग्रामीणों के कथन तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत पंचनामा के परीक्षण के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा ने फलदार एवं छायादार वृक्ष काटे जाने की पुष्टि पर भू राजस्व संहिता की धारा 240-241 का उल्लंघन किए जाने के कारण सरपंच पोषणलाल देवांगन ग्राम पंचायत पसौद को भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 253 के तहत 25 हजार अर्थदंड से आरोपित किया गया है। सरपंच ने अपने बयान में बताया कि खेल मैदान बनाए जाने के दौरान छायादार एवं फलदार वृक्ष आम जामुन का पेड़ नहीं काटा गया है। पूर्व उपसरपंच दुष्यंत कुमार ने बताया कि फलदार वृक्षों की कटाई करने का विरोध करने एवं शिकायत करने के कारण सरपंच द्वारा धनबल का उपयोग करके अविश्वास प्रस्ताव लाकर मुझे उपसरपंच पद से हटा दिया गया है। आज सत्य की जीत हुई। पंचायत में सरपंच द्वारा कई अनियमितता बरती गई है। जिसकी जांच आवश्यक है।

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