सोशल मीडिया में अश्लील शब्दों तथा जान से मारने की धमकी देना पड़ा मंहगा पुलिस ने युवक को भेजा जेल

सोशल मीडिया में अश्लील शब्दों तथा जान से मारने की धमकी देना पड़ा मंहगा पुलिस ने युवक को भेजा जेल

परमेश्वर कुमार साहू@गरियाबंद संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (A) के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है. इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे प्रोत्साहित करने में अहम रोल निभाया है. हालांकि अभिव्यक्ति की यह आजादी उसी सीमा तक है, जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं और दूसरे को आहत या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.अगर आप फेसबुक, ट्विटर, टिक टॉक, शेयर चैट, यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक, भड़काऊ या किसी व्यक्ति विशेष को उसके व्यक्तिगत जीवन के रूप रेखा में टीका टिप्पणी करते है या उसके साथ अश्लील शब्द का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप सजा के भागीदार है।महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर बदतमीजी और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ट्रोल्स महिलाओं को गन्दी-गन्दी गालियां देते हैं और कई बार स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि वे महिलाओं को जान से मारने की धमकी देने से भी नहीं झिझकते।,

मामला देवभोग थाना क्षेत्रका जहां महिला के शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी तरुण सिन्हा पिता लखन सिन्हा साकिन -सेन्दमुडा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
युवती के कथनानुसार वर्ष 2020 में व्हाट्स अप के द्वारा अश्लील गाली देना तथा फोटो को एडिटिंग के माध्यम से सोशल मीडिया में पोस्ट करूंगा कहा मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को बताने पर परिजनों द्वारा गांव का युवक है। समझ उससे समझाया गया तथा भविष्य में गलती की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उसने 100 भारतीय स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र लिखकर क्षमा याचना करने लगा गांव का युवक है कहकर पुलिस में कार्यवाही नहीं गया।
वर्तमान में दिनांक 22 मार्च को समय 5 :13 बजे शपथपत्र तथा क्षमा याचना को दरकिनार कर पुनः मेरे इंस्टाग्राम व्यक्तिगत अकाउंट पर अश्लील गाली ओर जान से मारने की धमकी देकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है , जिसे मेरी वैवाहिक जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, तथा पद प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है।
युवती के लिखित शिकायत पर देवभोग थाना प्रभारी के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत जेल दाखिल किया गया है।

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