उत्तर बस्तर कांकेर. नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए लॉकडाउन के दौरान जिले में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उपभोक्ताओं को वाजिब मूल्य पर सामाग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान द्वारा जिले के सभी थोक एवं खुदरा सामाग्री विक्रेताओं को अपने दुकान के सामने दीवार पर या किसी स्थाई बोर्ड पर संलग्न प्रारूप अनुसार प्रतिदिन की मूल्य तालिका प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि मूल्य तालिका अपडेट नहीं है अथवा नहीं लगी है तो उक्त दुकान को नहीं खोला जाना चाहिए। समस्त दुकानदार, व्यापारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी सामाग्री को प्रतिदिन अपडेट मूल्य तालिका में अंकित मूल्य से या एमआरपी से ज्यादा मूल्य पर विक्रय नहीं करेंगे तथा जहां तक संभव हो ग्राहकों को होम डिलिवरी की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चौहान ने कहा है कि समस्त दुकानदार एवं व्यापारीगण उक्त आदेश का अनिवार्यतः पालन करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर ग्राहकों द्वारा जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम नम्बर 07868-241249 में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसके आधार पर संबंधित दुकानदार एवं व्यापारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
कलेक्टर श्री चौहान ने उपभोक्ताओं से कहा है कि दुकानदार एवं व्यापारी द्वारा मूल्य तालिका में अंकित मूल्य से या अंकित एमआरपी से अधिक मूल्य पर सामान बेचने पर इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय कांकेर उक्त कंट्रोल रूम नम्बर पर दर्ज करा सकते हैं।