रायपुर. कोरोना वायरस के रोक थाम के लिए राज्य के पंजीयन कार्यालय औऱ शराब की दुकानें अब 7 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय और शराब दुकानें को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यिकर (पंजीयन कार्यालय) द्वारा जारी किए गए थे। राज्य सरकार ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फ़ैसले का मतलब यह हुआ कि, सात अप्रैल तक प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेंगी साथ ही पंजीयन कार्यालय भी बंद रहेंगे, याने रजिस्ट्री अभी नहीं होगी। वायरस की फैलने की आंशाका को ध्यान में रखते हुए अब आगागी 7 अप्रैल तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रहेंगे। लॉकडॉउन अवधि पहले 31 मार्च तक तय की गई थी। क़यास है शराब दुकान, पंजीयन कार्यालय के बाद अब कुछ और संस्थानों पर लॉकडॉउन जारी रह सकता है। जिसको ध्यान में रखते हुए अब आगागी 7 अप्रैल तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय बंद रहेंगे।