दुर्ग. कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण दुर्ग जिले में धारा 144 लगाई गई है। जिले में स्थित रेस्टारेंट, बार, भोजनालय इत्यादि ( होम डिलीवरी को छोड़कर) लोकवाहन जैसे बस, आटो इत्यादि ( इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर), मोबाइल शाप (केवल रिचार्ज को छोड़कर), एनबीएफसी, इश्योरेंस इत्यादि के रिटेल शाप पूर्णतः बंद रहेंगे।
इसके अतिरिक्त यह भी आदेशित किया जाता है कि संबंधित आदेश के अंतर्गत छूट प्राप्त दुकानों में से डेली नीड्स व किराना दुकानें, सभी मंडी दुकान व ठेला (सब्जी, फल अनाज), राशन दुकानें, बेकरी दुकान एवं इस प्रकार की अन्य दुकानें इस अवधि में प्रतिदिन शाम छह बजे से सुबह 9 बजे तक दिनांक 5 अप्रैल तक अथवा आगामी आदेश तक पूर्णतया बंद रहा करेंगे। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दांडिक कार्रवाई की जाएगी।