भिलाई. नगर निगम के आला अधिकारी जिसमें आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा उड़नदस्ता टीम ने आज आकाशगंगा, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला बाजार, चूड़ी लाईन, वैशालीनगर गोल मार्केट, लिंक रोड, सकुर्लर मार्केट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरिक्षण किए और अनावश्यक खुले हुए व्यवसायिक दुकानों को बंद कर चलानी कार्यवाही की गई। जिलाधीश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी आकाशगंगा एवं लक्ष्मी मार्केट सुपेला का निरीक्षण किया! निगम की टीम के निरिक्षण के दौरान अत्याधिक भीड़ पाए जाने वाले दुकानदार के संचालकों पर चलानी कार्रवाई करते हुए 68,000 का अर्थदंड वसूल कर दुकानों को बंद कराया गया तथा भीड़ न बढ़ाने की चेतावनी दी गई। जिलाधीश द्वारा लगाए गए धारा 144 का पालन कराने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निगम के अधिकारियों एवं उड़नदस्ता टीम के साथ शहर के सभी प्रमुख बाजारों का निरिक्षण किए और शासन के आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले दुकान संचालकों पर कार्रवाई किए! भिलाई निगम क्षेत्र में लागू धारा 144 का पालन कराने निगम प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। निगम का अमला संपूर्ण निगम क्षेत्र का भ्रमण कर कोरोना वायरस से बचाव हेतु एहतियात बरतने लोगों से घरों में रहने अपील कर रही है। उड़नदस्ता की टीम ने निगम आयुक्त की उपस्थित में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों का दौरा किए इस दौरान शासन द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश बाद भी खुले पाए गए दुकानदारों तथा दुकानों में अत्यधिक भीड़-भाड़ रखने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। निगम की उड़नदस्ता टीम ने धारा 144 लगने के बाद भी वार्ड 15 वैशालीनगर सुपरबाजार खुला होने व 40 से 45 की संख्या में भीड़ पाए जाने पर 25,000 का जुर्माना लिया, आकाशगंगा सुपेला पीएस स्टील कंपनी का आॅफिस खुला पाया गया जहां लगभग 25 कर्मचारी कार्य करते हुए पाए जाने पर 10,000 रूपए जुर्माना, टेली आॅफिस आकाश गंगा से 5,000 रूपए, 18 नं. रोड स्थित मां अम्बे टेन्ट हाउस खुला पाए जाने पर 3,000 रूपए, 18 नं. रोड पर पंजाब टेलर्स एवं वस्त्र भंडार चालू होने पर 2,000 रूपए, अन्नपूर्णा भंडार लिंक रोड से भीड़ बढ़ाने पर 1,000 रूपए, गुरू कृपा ट्रेडिंग केम्प-2 लिंक रोड द्वारा दुकान खोलने व 7 कर्मचारी कार्य करते हुए पाए जाने पर 2,000 रूपए, शिव प्रसाद होटल सुपेला चौक द्वारा होटल खोलकर भीड़ बढ़ाने पर 10,000 रूपए, उपेन्द्र फर्नीचर चूड़ी लाईन सुपेला वार्ड 06 से 5,000 रूपए, लिंक रोड के दुकान से भीड़ बढ़ाने पर 5,000 रूपए जुर्माना लिया गया! उड़नदस्ता की टीम ने व्यापारियों को आगामी आदेश प्राप्त होने तक तथा शासन द्वारा छूट दिए गए दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों के खोलने पर शासन ने प्रतिबंध लगाया है। किराना दुकान, सब्जी, दुध, रिचार्ज दुकान पर 5 से अधिक लोगों की भीड़ पाई गई तो दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा हाथों का बार बार सेनेटाइज करने, मास्क लगाने तथा लोगों से दूरी बनाने की अपील की गई।