बेमेतरा.बेमेतरा जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज धारा-144 लागू करते हुए जारी आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हप्तो में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दर रहने की संगरोध की सक्त हिदायत है। कोरोना वायरस (कोविड-19) रेग्युलेशन के अंतर्गत इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए संक्रामक व्यक्ति को घर संगरोध में चिकित्सा हेतु लाया जाना सुनिश्चित किया जावें। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। संक्रामक से बचाव हेत जिला बेमेतरा में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, घरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 करने हेतु अनुशंसा किया गया है। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन से सहमत होकर मुझे यह समाधान हो गया है कि जिला बेमेतरा में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक कार्यक्रम के आयोजन आदि से लोक प्रशांति विक्षुद्ध हो सकता है, विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति होने की आशंका है। अतः लोक प्रशांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में सभा, समारोह, प्रदर्शन, जुलुस अन्य प्रकार के प्रदर्शनों हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तायल द्वारा धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला बेमेतरा में धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, संभाए, जुलूस आंदोलन एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शनों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। परिस्थिति के कारण प्रभावितों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता में निहित प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश बेमेतरा जिले के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो 31 मार्च 2020 या अग्रिम आदेश तक प्रभावशील होगा।