रायपुर में अब कार्यक्रमों में बैंड-बाजे की अनुमति, सड़क पर नहीं निकाल सकेंगे बारात

रायपुर। अब शादी-पार्टियों में बैंड-बाजा, धुमाल बजाने की अनुमति मिल गई है। अब लोग अपने कार्यक्रमों में इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ये छूट कुछ शर्तों के साथ दी गई हैं। प्रशासन ने कार्यक्रमों में बैंड बजाने की अनुमति तो दी है, लेकिन सड़क पर बारात नहीं निकाल सकेंगे। वहीं शादी में अब 10 की जगह 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। शर्तें न मानने की सूरत में पुलिस और जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने धुमाल या ब्रास बैंड में बजाने वाले या परफॉर्म करने वाले कुल 10 कलाकारों को ही अनुमति दी है। बड़ा बैंड ग्रुप इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ऐसे साउंड सिस्टम का ही उपयोग किया जा सकेगा, जिसका पी.एम.पी.ओ. 200 वॉट से ज्यादा न हो।

ये हैं शर्तें

  • बैंड वालों के साथ सड़क पर नाचते हुए बारात पर प्रतिबंध है, क्योंकि बैंड सार्वजनिक सड़क पर नहीं बजाया जा सकेगा।
  • बैंड का इस्तेमाल सिर्फ कार्यक्रम वाली जगह पर ही होगा
  • रात 10 बजे के बाद बैंड या धुमाल नहीं बजाया जा सकेगा।
  • जिस जगह पर बैंड का इस्तेमाल होगा उससे पहले थाना प्रभारी को इसकी सूचना थाने में जाकर देनी होगी।
  • धुमाल/ब्रास बैंड में बाजा बजाने वालों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सैनेटाइजर का उपयोग करना होगा। आपस में 6 फीट की दूरी रखनी होगी।

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