दुर्ग जिले में मैरिज पैलेश, मैरिज हाल,धर्मशाला,मैरिज रिसोर्ट में भी वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ अनुमति प्रदान किया गया

दुर्ग। कोरोना महामारी के चलते सभी प्रकार के सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक एवं शादी समारोह मे प्रतिबंध कर दिया गया है। जिसके चलते, टेंट हॉउस, मैरिज प्लेस, केटरिंग व इससे संबधित सभी ब्यवसाय वालों को बहुत ही कठिनाईयो व समस्याओ से जूझना पड़ रहा है। 26 मई को दूर्ग कलेक्टर के द्वारा शादी में 50 लोगो की उपस्थिति मे घर या होटल मे करने की अनुमति प्रदान किया गया था लेकिन मैरिज प्लेस मे शादी के लिए प्रतिबंध किया गया था। मैरिज पैलेश, टेंट संचालक, साउंड सिस्टम वाले पिछले साल भी कोरोना महामारी के कारण व्यवसाय नही कर पाए थे। जिले को अनलॉक किये जाने के बाद भी मैरिज पैलेश में शादी की अनुमती नही दिए जाने पर संचालको द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी परेशानी बताई गई । जिसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा आदेश को संशोधित कर अब मैरिज पैलेश, मैरिज हाल,धर्मशाला,मैरिज रिसोर्ट में भी वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ अनुमति प्रदान किया गया है।

दुर्ग। कोरोना महामारी के चलते सभी प्रकार के सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक एवं शादी समारोह मे प्रतिबंध कर दिया गया है। जिसके चलते, टेंट हॉउस, मैरिज प्लेस, केटरिंग व इससे संबधित सभी ब्यवसाय वालों को बहुत ही कठिनाईयो व समस्याओ से जूझना पड़ रहा है। 26 मई को दूर्ग कलेक्टर के द्वारा शादी में 50 लोगो की उपस्थिति मे घर या होटल मे करने की अनुमति प्रदान किया गया था लेकिन मैरिज प्लेस मे शादी के लिए प्रतिबंध किया गया था। मैरिज पैलेश, टेंट संचालक, साउंड सिस्टम वाले पिछले साल भी कोरोना महामारी के कारण व्यवसाय नही कर पाए थे। जिले को अनलॉक किये जाने के बाद भी मैरिज पैलेश में शादी की अनुमती नही दिए जाने पर संचालको द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी परेशानी बताई गई । जिसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा आदेश को संशोधित कर अब मैरिज पैलेश, मैरिज हाल,धर्मशाला,मैरिज रिसोर्ट में भी वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ अनुमति प्रदान किया गया है।

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