शैक्षणिक संस्था से 100 गज की दूरी पर तम्बाकू बेचने वालों के ऊपर हुई करवाई

पाटन. शैक्षणिक संस्था से 100 गज की दूरी पर तम्बाखू उत्पाद की बिक्री करने वालों, नाबालिकों को तंबाखू उत्पाद बेचने वालों पर आज कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई।7 पान दुकानों में 750 रुपये का चालान किया गया। ईश्वरी सिंह औधधि निरीक्षक, श्री क्षीरसागर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री ललित परामर्शदाता, श्री अग्निहोत्री पुलिस विभाग, श्री जीवन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दुकानों का निरीक्षण किया एवं कोटपा एक्ट के संदर्भ में जानकरी दी गई, एवं अधिनियम का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जानकारी दी गई। पाटन नगर पंचायत क्षेत्र में छापामार चालानी कार्यवाही से सिगरेट एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानों में हड़कंप मच गया।
क्या है कोटपा कानून-सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट (प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेग्युलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट 2003 को देशभर में एक समान रूप से तंबाकू से जुड़े सभी उत्पाद जैसे सिगरेट, सिगार, बीडी, गुटखा, पान-मसाला, खैनी, स्नफ उत्पादों पर लागू किया गया था। – सेक्शन-4 सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्णत: प्रतिबंध। सरकारी-निजी क्षेत्र के सर्वजनिक स्थलों पर नो-स्मोकिंग जोन का साइन बोर्ड लगा होना चाहिए। – सेक्शन-5 तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन, प्रमोशन और प्रोत्साहन पर प्रतिबंध। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। सांस्कृतिक समारोह या खेल के जरिए तंबाकू उत्पाद कंपनियां – प्रमोशन नहीं कर सकती हैं। – सेक्शन-6 नाबालिगों को बिक्री पर प्रतिबंध। (6-बी) शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 100 यार्ड की परिधि में तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं की जा सकती है। – सेक्शन-7 टोबेको प्रोडक्ट पर चेतावनी। सिगरेट समेत तंबाकू से बने उत्पादों पर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होेने की चेतावनी बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। धारा 4 इस एक्ट की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टैण्ड, हॉस्पिटल, रेलवे प्रतिक्षालय, न्यायालय परिसर, शैक्षण संस्थान, कैन्टीन, कैफे, बैंक एवं अन्य स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। इसी के साथ इसका उल्लंघन करने वाले 200 रुपये और अन्य जुर्माने लगाए जाने का प्रावधान है। इस पेनाल्टी के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी अधिकृत है। इसी के साथ यदि व्यक्ति इस पेनाल्टी से इंकार करता है तो वह अपराधिक एक्ट 1973 की धारा 25 एवं 28 के तहत दोषी होगा। धारा 5 एक्ट की धारा 5 के तहत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से विज्ञापन, प्रोत्साहन एवं प्रेरित करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर 100/- रुपये का जुर्माना या 2 वर्ष की सजा या दोनों का ही प्रावधान है। धारा 6 एक्ट की धारा 6ए के तहत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद को 18 वर्षों से कम तक के बच्चों के बिक्री पर प्रतिबंध है। जबकि धारा 6बी के तहत शैक्षिक संस्थाओं के 100 यार्ड की दूरी तक सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबन्ध है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

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