रायपुर. रायपुर में कोर्ट ने एक युवती को रेप के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी युवती रानू सेन पर धारा 363, 377 के तहत किशोरी का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप था। जिसके सिद्ध होने के बाद फास्ट ट्रेक कोर्ट में बुधवार को सजा सुनाई गई।
मामला रायपुर के गुढिय़ारी थाना क्षेत्र का है। जहां रहने वाली किशोरी का 28 जून 2017 को खमतराई की रहने वाली रानू सेन ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था। आरोपी ने कुछ महिनों तक नाबालिग को दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के भेड़ेसर गांव में रखा था। इस दौरान युवती किशोरी के साथ लगातार अप्राकृतिक कार्य किया था। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद कर आरोपी युवती रानू सेन को भी गिरफ्तार किया।