बिलासपुर हाईकोर्ट ने कुम्हरावंड के सरपंच निर्वाचन को ठहराया वैध

जगदलपुर। दो साल पहले पंचायती राज चुनाव के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा सरपंच का निर्विरोध चुनाव संबंधी आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन को वैध ठहराया है. निर्विरोध निर्वाचित महिला सरपंच दशमीबाई ने कलेक्टर को आवेदन देकर सरपंच का प्रभार दिलाने पत्र लिखा है.

पंचायती राज चुनाव के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने 7 जनवरी 2020 को ग्राम कुम्हरावंड के सरपंच के निर्वाचन प्रक्रिया के तहत दो प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त कर दिया था, जिसके बाद दशमी बाई बेलसरिया निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। उसे निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया गया था। इसके बाद मामले की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को की गई। देर रात तक चली कार्रवाई के बाद उन्होंने निर्विरोध निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया था। इस निर्वाचन को चुनौती देते हुए दशमी बाई बेलसरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने दशमी बाई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अनुविभगीय अधिकारी राजस्व के आदेश को निरस्त कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *