रिपोर्टर- वाशु भारद्वाज
भिलाई। जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर ठगी करने चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 420,34 के तहत अपराध कायम किया है। सुपेला पुलिस ने बताया की दुग्गल कंपाउंड शास्त्री नगर निवासी रविंदर सिग 36 वर्ष ने लिखित शिकायत किया कि रेखाबाई ,शकुन ,डोरेलाल, गयाराम साहू को दुकान रवि ब्रदर्स आकाश गंगा मे 24 लाख विभिन्न किस्तो और 6 लाख रुपये का चेक डोंरेलाल के नाम से कुल 30 लाख दिया। उन्होंने 5 एकड कृषि जमीन ग्राम मुरमुंदा की रजिस्ट्री करने का आश्वासन एवं प्रलोभन देकर ठगी किया। पीड़ित रविंदर सिंह सब्जी का व्यवसाय आकाश गंगा सुपेला भिलाई में करता है। पीड़ित को कृषि के लिए जमीन की आवश्यकता थी। गया राम को उसके सब्जी मंडी आकाश गंगा सुपेला भिलाई में अपने प्लांट बाड़ी की सब्जी बिक्री करता था। उससे जमीन खरीदने बातचीत 6 नंवबर 2012 में हुई थी। उसने कहा कि जमीन है अपनी खेती की जमीन बेच देंगे। इसके बाद 5 एकड़ जमीन देने मौखिक बात हुई थी। इस पर गयाराम बोला गया कि मुझे रुपयों की आवश्यकता है रकम दे दो फिर जमीन की रजिस्ट्री करवा दूंगा इस पर वह सन 2012 से 2019 तक 30 लाख रुपये लिया। पीड़ित कर पिता के खाते का संचालन स्वयं किया करता था। उनके खाते से 6 लाख रेखा बाई, शकुन बाई के कहने पर डोरे लाल साहू को 17 दिसम्बर 15 को चेक के माध्यम से रुपये दिया। जमीन रजिस्ट्री नही होने पर पीड़ित रुपये वापस मांगा तो डोरे लाल साहू एवं गया राम ने 3 जुलाई 19 को पीड़ित को उक्त लोगो ने दुकान में आकर बोले कि रुपये नही लौटाएंगे। इसके एवज में 5 एकड़ जमीन की पावर ऑफ अटर्नी देते है। इस बात पर रजामंदी थी डोरे लाल पिता गया राम साहू ,रेखा बाई, श्रीमती शकुन बाई सभी साथ आकर बोले कि दुर्ग चलकर एग्रीमेंट बनाकर के पावर ऑफ अटर्नी पीड़ित को देने की बात कही।
इन जमीन पर लिया रुपये
दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर एक एग्रीमेंट डोरे लाल ने बनवाया है। डोरे लाल की मां शकुन बाई साहू 57 वर्ष की चाची रेखा साहू के नाम की जमीन मुरमुंदा पटवारी हल्का न-44 रानिम-अहिवारा तह-धमधा जिला दुर्ग कि भूमि जिसकी ऋण पुस्तिका क्र पी -43, 0786 था खसरा न-क्रमश 1, 39, 46, 49, 66 रकबा क्रमश: 0.430 हे0, 0.600 हे0, 0.290 हे0, 0.180 हे0 ,0.620 हे0 कुल खसरा 05 एवं कुल रकबा 2.120 हे0 है। जिसे बेचने का पक्का सौदा 100 रू के स्टाम्प क्रमाक एल 88489 दो प्रति के साथ हुआ।
जिसमे 30 लाख रू प्राप्त कर लेना एवं भूमि को किसी के नाम पर पंजीयन कराने इकरारनामा उक्त भूमि स्वामी विक्रेता रेखा साहू ,शकुन साहू एवं क्रेता रविंदर सिह के मध्य दिनाक 3 जुलाई19 को हुआ ।
जमीन का पावर अटार्नी दूसरे को और एक बैंक में गिरवी
पंजीयन विधिवत किया है पंजीयन करते समय डोरेलाल एवं गयाराम द्वारा कहा गया कि ऋण पुस्तिका देते की बात की पुराने संबंधों का विश्वास करते हुए उन पर भरोसा किया। लेकिन डोरेलाल, गयाराम ने ऋण पुस्तिका नही दी है। बल्कि आरोपियों ने एग्रीमेंट एवं पावर ऑफ अटर्नी में दिए गए जमीनों का खसरा नंबर की जानकारी च्वाइस सेंटर से पता किया। जिससे जानकारी मिली कि 1 पावर ऑफ अटर्नी दर्ज खसरा नंबर 66 रकबा 0.620 हे0 का भूमि संदीप फाउडेशन मैनेजमेट ट्रस्टी संदीप कुमार झा के नाम पर है। जो निवासी कोटेश्वर प्लाजा जीएन रोड मुलुंड वेस्ट मुंबई का रहने वाला है। 2 पावर ऑफ अटर्नी मे दर्ज खसरा न-39 रकबा 0.600 हे0 को दिनांक 26 अगस्त 2013 मे बैक ऑफ महाराष्ट्र आईएफएससी कोड MAHB0001657 भू स्वामी शकुन बाई धर्मपत्नी गयाराम द्वारा माडगेज गिरवी रखी गई है। वही डोरे लाल साहू, गयाराम साहू ,सकुन , रेखा साहू इन लोगों के द्वारा जानकारीहोने के बाद भी पीड़ित को गुमराह करते हुए ऋण पुस्तिका ना देकर 5 एकड भूमि रजिस्ट्री भी नही कराई और 30 लाख रू मिलकर षडयंत्र पूर्वक ठगी किया।
जुर्म दर्ज किया गया
घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने चार लोगो पर कार्रवाई की है।
दिलीप सिंह सिसोदिया
टीआई सुपेला थाना
