पंचायत सचिवों को 24 घंटे का अल्टीमेटम…ज्वाइन नही करने पर पंचायत सचिव की नई भर्ती का आदेश

रायपुर। सरकार ने हड़ताली पंचायत सचिवों को 24 घंटे भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कार्य पर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। उपस्थित नही होने पर कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत सचिव की नई नियुक्ति तत्काल प्रारंभ करने की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्राम पंचायतों मैं कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के दिनांक 26 दिसंबर 2020 से अपनी विन विभिन्न मांगों के संबंध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायतों को कार्य के साथ-साथ शासन का विभिन्न हितग्राही मूलक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जिसे देखते हुए पंचायत संचालनालय का आदेश के द्वारा ग्राम पंचायतों को कार्यों का संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

ग्राम पंचायत के कार्यों की अनिवार्यता को देखते हुए 24 घंटे के भीतर ग्राम पंचायत सचिव को हड़ताल समाप्त कर अपने कार्य पर लौटने के संबंध में अपने स्तर से दिशा निर्देश प्रसारित करने की बात समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कही गई है। यदि ग्राम पंचायत सचिव 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होने की दिशा में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का आदेश है कि ग्राम पंचायतों की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाए।

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