बुकिंग राशि लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया : जिला उपभोक्ता फोरम ने आम्रपाली ग्रुप पर लगाया 118000 रुपये हर्जाना

दुर्ग.अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा छावनी भिलाई में अपने प्रोजेक्ट आम्रपाली वनांचल सिटी में फ्लैट बुक करने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया, जिसे व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने बिल्डर संस्थान के अधिकृत प्राधिकारी और प्रोजेक्ट मैनेजर पर 1 लाख 18 हजार रुपये हर्जाना लगाया।

परिवादीगण की शिकायत
अनावेदक बिल्डर कंपनी अल्ट्रा होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के मध्य लीज डीड के निष्पादन के चलते बिल्डर कंपनी को 99 वर्षीय पट्टे पर भूमि प्रदान की गई थी, इस भूमि पर बिल्डर कंपनी द्वारा विभिन्न लोगों को आवासीय उद्देश्य से उप पट्टे पर मकान बना कर अस्थाई कब्जा प्रदान किया जाना था। इस आम्रपाली वनांचल सिटी प्रोजेक्ट में बालाघाट निवासी परिवादीगण श्रीमती हरजीत कौर उदय और उदय प्रकाश सिंह ने फ्लैट नंबर डी-291 बुक करवाया, जिसकी कीमत 4141800 रुपये थी। परिवादियों ने फ्लैट की बुकिंग राशि 107000 रुपये भुगतान किया और उसके बाद लगातार निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी लेते रहे परंतु अनावेदक बिल्डर द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया जबकि 2 वर्ष के भीतर यूनिट का कब्जा प्रदान किया जाना था। परिवादियों ने फ्लैट हेतु बैंक से ऋण भी स्वीकृत कराया था, जिसे निरस्त करवाना पड़ा। फोरम द्वारा बिल्डर के दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय एवं भिलाई स्थित शाखा कार्यालय में नोटिस भेजी गई। नोटिस मिलने के बाद भी अनावेदक बिल्डर कंपनी प्रकरण में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उसके द्वारा जवाब पेश किया गया।

फोरम का फैसला
प्रकरण में विचारण के पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि फ्लैट के संबंध में परिवादियों और अनावेदक बिल्डर कंपनी के बीच अनुबंध निष्पादित हुआ था, अनुबंध निष्पादित होने के बाद ना तो फ्लैट का निर्माण प्रारंभ किया गया और ना ही परिवादियों को उनकी रकम लौटाई गई, यह कृत्य स्पष्ट रूप से व्यवसायिक दुराचरण एवं सेवा में निम्नता की श्रेणी में आने वाला कृत्य है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने अनावेदक बिल्डर कम्पनी पर 118000 रुपये हर्जाना लगाया, जिसके अंतर्गत जमा राशि 107000 रुपये और उस ब्याज, मानसिक कष्ट की क्षतिपूर्ति 10000 रुपये एवं वाद व्यय के लिए 1000 रुपये अनावेदक बिल्डर द्वारा परिवादियों को अदा किया जाएगा।

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