अमलेश्वर ज्वेलरी दुकान संचालक के हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

अमलेश्वर ज्वेलरी दुकान संचालक के हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा।

पाटन(, अमलेश्वर के तिरंगा चौक स्थित समृद्धि ज्वेलर्स दुकान के संचालक सुरेन्द्र सोनी के हत्या के मामले में सभी चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश पाटन (दुर्ग) दुलार सिंह निर्मलकर ने आजीवन कारावास की दंड से दण्डित किया है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी किया नगर पालिका अमलेश्वर के तिरंगा चौक, बजरंग काम्प्लेक्स में सुरेन्द्र सोनी अपना समृद्धि ज्वेलरी का दुकान संचालित करता था। दिनांक 20/10/2022 को सुरेन्द्र सोनी रोज की तरह 10:30 बजे सुबह दुकान खोले थे, वह दुकान में अकेला था, तभी आरोपीगण अनुपम उर्फ अभिषेक झा, अभय कुमार भारती उर्फ बाबू, सौरभ कुमार सिंह, आलोक कुमार यादव जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ने एक राय होकर दुकान में प्रवेश कर सुरेन्द्र सोनी से लूट करने के आशय से ज्वेलरी सामान एवं दुकान में रखे पैसे लूटकर, अपने पास रखे पिस्टल एवं कट्टा से गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया। घटना का लाइव वीडियो मृतक के पुत्र तनिष्क सोनी अपने मोबाइल से देख रहा था, जिसमें आरोपीगण दुकान के काउंटर के अंदर घुसकर लॉकर से सामान निकालते दिखे, फिर वह तुरंत अपने…घर से बाइक से दुकान आया तो तीन आरोपी एक बाइक में जाते दिखे, वह दुकान में अंदर गया तो उसके पिता दुकान में लहू लुहान पड़े थे, दुकान में रखे सोना चांदी पैसा गायब था तो वह डायल 112 से अपने पिता को रामपुर के अस्पताल ले गया जहाँ डॉक्टर ने सुरेन्द्र सोनी को मृत घोषित कर दिया।घटना की रिपोर्ट तनिष्क सोनी द्वारा थाना अमलेश्वर में किया। अमलेश्वर पुलिस ने चारों आरोपी को वाराणसी से पकड़ा, CCTV की फुटेज के माध्यम से आरोपीगणों से साक्ष्य सबूत पाये जाने पर पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहाँ न्यायालय ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपी को धारा 449 में 10 वर्ष, धारा 397 के आरोप में सात वर्ष एवं धारा 302 भा०द०वि० में आजीवन कारावास से एवं आरोपी अभय कुमार भारती एवं सौरभ कुमार सिंह को धारा 25(1) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष एवं धारा 27(3) आयुध अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

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