- उतई क्षेत्र में गांजा सहित मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लगातार संलिप्तता का आरोप, केंद्रीय जेल दुर्ग में कराया गया दाखिल
उतई। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए दुर्ग पुलिस ने PIT NDPS Act के तहत बड़ी कार्रवाई की है। थाना उतई क्षेत्र के हथखोज पारा निवासी बनवाली अग्रवाल (50 वर्ष) को मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में लगातार संलिप्तता के आधार पर 3 माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के पालन में उतई पुलिस ने आरोपी को केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल करा दिया है।
पुलिस के अनुसार बनवाली अग्रवाल के विरुद्ध वर्ष 2015 से 2025 तक NDPS Act के तहत चार प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख सक्षम प्राधिकारी के आदेश में किया गया है। इनमें अपराध क्रमांक 173/2015, 108/2018, 282/2023 और 298/2025, सभी में धारा 20(ख) NDPS Act का उल्लेख है।
2015 के मामले में 3 साल की सजा
पुलिस अभिलेख के अनुसार अपराध क्रमांक 173/2015 के मामले में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा 13 सितंबर 2017 को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने का उल्लेख है। वहीं 2018 और 2023 के मामलों में आरोपी के दोषमुक्त होने की जानकारी आदेश में दी गई है। वर्ष 2025 के अपराध क्रमांक 298/2025 में विशेष न्यायालय NDPS एक्ट दुर्ग द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को निर्णय पारित किए जाने का उल्लेख है।
जेल से छूटने के बाद भी गतिविधियां जारी रहने का उल्लेख
सक्षम प्राधिकारी के आदेश में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में जेल से छूटने के बाद भी आरोपी के मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में संलिप्त रहने की जानकारी सामने आती रही। पुलिस प्रतिवेदन, उपलब्ध दस्तावेजों और साक्षियों के कथनों के परीक्षण के बाद निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक पाए जाने पर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई।
3 माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश
आयुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी, दुर्ग संभाग, दुर्ग द्वारा उपलब्ध अभिलेखों और पुलिस के प्रतिवेदन के परीक्षण के बाद 24 अगस्त 2026 को आरोपी को 3 माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया। इसके बाद उतई पुलिस ने आदेश का पालन करते हुए बनवाली अग्रवाल को केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल कराया।
दुर्ग पुलिस की नशे के खिलाफ सख्ती
दुर्ग पुलिस ने कहा है कि जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि गांजा अथवा अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, तस्करी या सेवन से संबंधित जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि सूचना के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।
