▪️ मारपीट, गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया।
▪️ प्रार्थी एवं गवाहों को धमकाने तथा मनमुटाव रखने की शिकायत पर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई।
पाटन। मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2026 को प्रार्थी अरविंद ढीमर द्वारा थाना रानी तराई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पर थाना रानी तराई में अपराध क्रमांक 53/2026 के तहत धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अपराध जमानतीय होने के कारण आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया था। जमानत पर छूटने के बाद आरोपी केशव साहू द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों के प्रति मनमुटाव रखते हुए उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा था तथा यह कहते हुए दबाव बनाया जा रहा था कि उसके विरुद्ध अपराध क्यों दर्ज कराया गया।
आरोपी की गतिविधियों को देखते हुए थाना रानी तराई पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए इस्तगासा क्रमांक 17/42 धारा 170, 126, 135(3) बी.एन.एस.एस. के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
आरोपी का नाम…..
केशव साहू, पिता – भानूप्रताप साहू, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम भैंसुली, थाना रानी तराई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
दुर्ग पुलिस की अपील…..
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, धमकी, मारपीट अथवा कानून-व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों की तत्काल सूचना पुलिस को दें। समाज में भय एवं अशांति फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।
थाना रानीतराई के गुंडा बदमाश को भेजा गया जेल
