दुर्ग। सुपेला थाना क्षेत्र में अवैध सूदखोरी कर लोगों को प्रताड़ित करने वाली महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं और जरूरतमंद लोगों को ऊंचे ब्याज पर रकम उधार देती थी तथा रकम वापस मिलने के बाद भी उनके दस्तावेज अपने कब्जे में रखकर धमकाती थी।पुलिस के मुताबिक फरीद नगर निवासी रशीदा बानों ने थाना सुपेला में शिकायत दर्ज कराई थी कि मुस्कान उर्फ तब्बसुम शेख लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देती थी और उनसे 20 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक भारी ब्याज वसूलती थी। आरोप है कि मूल रकम वापस करने के बाद भी आरोपी दस्तावेज और कागजात वापस नहीं करती थी।शिकायत में यह भी बताया गया कि दस्तावेज मांगने पर आरोपी गाली-गलौच कर झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देती थी। पुलिस के अनुसार ललिता हियाल, स्वाधिका रावत सहित अन्य लोग भी आरोपी की प्रताड़ना का शिकार हुए हैं।मामले में थाना सुपेला पुलिस ने अपराध क्रमांक 634/2026 दर्ज कर धारा 296, 308(2) बीएनएस एवं कर्जा अधिनियम की धारा 04 के तहत कार्रवाई की। विवेचना के दौरान आरोपी मुस्कान उर्फ तब्बसुम शेख, उम्र 43 वर्ष, निवासी सुपेला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उधारी लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और कागजात जब्त किए हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह, प्रदीप सिंह और मिथलेश साहू की भूमिका सराहनीय रही।दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध सूदखोरी और गैरकानूनी वित्तीय लेन-देन से दूर रहें तथा ऐसी गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
20 से 80 फीसदी ब्याज वसूलने वाली सूदखोर महिला गिरफ्तार, रकम लौटाने पर भी नहीं लौटाए दस्तावेज
