पाटन नगर पंचायत दुकान आवंटन मामला : हाईकोर्ट ने दुकान आवंटन पर लगाया रोक, सीएमओ और अध्यक्ष को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, अगली सुनवाई 13 नवम्बर को

पाटन। नगर पंचायत पाटन में दुकान किराया टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आवेदकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि नगर पंचायत प्रशासन ने पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए गुपचुप तरीके से 37 दुकानों का आबंटन कर दिया। जिससे अन्य पात्र आवेदक ठगा हुआ । नगर पंचायत द्वारा बिना किसी सार्वजनिक सूचना और निष्पक्ष प्रक्रिया के इन दुकानों का आबंटन किया गया। इस प्रक्रिया की जानकारी जैसे ही अन्य आवेदकों और कांग्रेस जनों को हुई, उनमें आक्रोश फैल गया और काँग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी आशीष वर्मा, जवाहर वर्मा, अश्वनी साहू, पुरुषोत्तम कश्यप, आभाष दुबे सहित कांग्रेसजन ने नगर पंचायत का घेराव कर दिया था।
नियम विरुद्ध दुकान आवंटन के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर कर दुकान आवंटन में रोक लगाने तथा पारदर्शी तरीके से दुकान आवंटन करने मांग किया गया था बुधवार को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के सिंगल बेंच में पूरे मामले की सुनवाई हुई जहां तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने दुकान आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।साथ ही कोर्ट ने मुख्य नगर पंचायत अधिकारी एवं अध्यक्ष नगर पंचायत पाटन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तथा 13 नंवबर को सुनवाई की अगली तारीख तय किये है।
नियम विरुद्ध दुकान आवंटन की प्रक्रिया में हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाई जाने के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री ओएसडी आशीष वर्मा, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग जवाहर वर्मा, पूर्व अध्यक्ष मंडी बोर्ड अश्वनी साहू, अधिवक्ता मनोज वर्मा, नेता प्रतिपक्ष आभास दुबे, पार्षद पुरुषोत्तम कश्यप, गोपाल देवांगन, प्रशांत शुक्ला, नीरज सोनी सहित कांग्रेसजन ने कहा है कि हमें न्यायालय के ऊपर भरोषा है, नियम के तहत दुकान आवंटन हो इसके लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी ।

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