इंस्टाग्राम फ्रेंडशिप के बहाने युवती से करोड़ों की ठगी, शातिर आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिये युवती से दोस्ती कर उसके पूरे परिवार को विश्वास में लेकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले 21 वर्षीय शातिर ठग को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान तुषार गोयल पिता गौरव गोयल, निवासी शिक्षक नगर, दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी में उपयोग और बेचे गए गहने, फायनेंस कराए गए वाहन व दस्तावेज सहित करीब 23 लाख रुपये का माल जब्त किया है।

इस तरह रचा गया ठगी का जाल

प्रार्थी राजकुमार गुप्ता, निवासी नंदिनी रोड, भिलाई ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी तुषार गोयल ने उसकी पुत्री से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती कर पहले संपर्क साधा और फिर खुद को कपड़ों का बड़ा व्यापारी बताकर युवती और उसके परिवार का विश्वास जीत लिया। धीरे-धीरे आरोपी ने युवती को अपने जाल में फंसाया और शादी का झांसा देते हुए परिवार से लगातार गहने और रकम हड़पता गया।

जेवर और एफडी पर डाली नजर

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने युवती से सोने-चांदी के गहने लेकर गिरवी रख दिए। इन गहनों की कीमत लगभग 18 लाख रुपये बताई गई है। गहनों में 2 नेकलेस, 2 चैन, 3 जेट्स अंगूठी, 4 चूड़ी, 3 लेडीज अंगूठी, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी झुमका, 5 जोड़ी कान के टॉप्स, 1 डायमंड पेंडल चेन, 1 नाक की नथनी सहित अन्य गहने शामिल हैं।
इसी के साथ आरोपी ने प्रार्थी और उसकी पत्नी मंजू गुप्ता के नाम पर अलग-अलग बैंकों में जमा लगभग 26 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट राशि को भी धोखे से निकलवा लिया।

फायनेंस कराए वाहन और अन्य धोखाधड़ी

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने प्रार्थी और उसकी पुत्री के नाम पर चार दोपहिया वाहन फायनेंस कराए, जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपये है। यही नहीं, आरोपी ने अन्य व्यक्तियों को भी अपनी बातों में फंसाकर कार दिलाने के नाम पर लगभग 6 लाख 60 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है।

लगातार बदलता रहा ठिकाना

पुलिस के अनुसार, आरोपी तुषार पुलिस की कार्रवाई से बचने लगातार किराये के मकान बदल-बदलकर रह रहा था। पतासाजी के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोचा और हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी की निशानदेही पर गिरवी रखे गए 165 ग्राम वजनी सोने-चांदी के आभूषण और फायनेंस कराए गए वाहन जब्त किए गए हैं।

पुलिस ने की कार्रवाई

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना छावनी में अपराध क्रमांक 496/25 धारा 420 भादवि एवं 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान ठगी का पूरा खुलासा हुआ और आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

पुलिस की अपील

छावनी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अजनबियों से की गई दोस्ती पर जल्दबाजी में विश्वास न करें और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

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