पाटन। पाटन थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई अजय कुमार गौतम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर ने सभी दोषियों पर 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शेखर वर्मा ने किया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.05.2022 को अज्ञात पुरूष की मृत्यु ईलाज के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन में हो गई है। अस्पताली सूचना प्राप्त होने पर मर्ग कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के वारिसानों की पतासाजी के दौरान मृतक का पता चलने से दिनांक 22.05.2022 को जिला अस्पताल दुर्ग में मृतक के शव का शिनाख्तगी कार्यवाही किया गया मृतक को अजय कुमार गौतम निवासी पुरैना भिलाई 3 के रूप में पहचान किये एवं ग्राम घुघुवा के सीसीटीव्ही फुटेज में दिखे मोटर सायकल क्रं. CG 07 LM 1734 को नरेन्द्र कुमार ध्रुव का होना पता चला। 22 मई को मृतक के जीजा सुनील कुमार प्रसाद पिता रामप्यारे प्रसाद के द्वारा शव का पहचान अपने साला अजय कुमार गौतम का शव होना पहचान किया। अजय कुमार गौतम को नरेन्द्र कुमार ध्रुव, प्रकाश कुमार विश्वकर्मा, अनिल कुमार विश्वकर्मा के द्वारा योजना बनाकर आंवला बाडी लोहरसी में ले जाकर बटन दार चाकू, डंडा से हत्या किया गया था । मृतक के शव पंचनामा कार्यवाही किया गया। जिसमें मृतक के पीछे सिर में गंभीर चोट, सिना में दो जगह गहरा घाव, बांये पसली में तथा शरीर के और अन्य हिस्से में चोट लगना पाया गया।
