पाटन। बीते दिनों अनुविभागीय पत्रकार संघ पाटन के अध्यक्ष किशन हिरवानी पर हमला करवाने वाला आरोपी मास्टरमाइंड देवानंद साहू उर्फ देवा का जमानत याचिका अपर सत्र न्यायालय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत परासर के कोर्ट ने खारिज कर दिया । आरोपी देवानंद वर्तमान में जेल में निरुद्ध है , जेल बाहर आने लगाए आवेदन खारिज होने के बाद आरोपी को बड़ा झटका लगा है। जमानत आवेदन का विरोध करते हुवे पत्रकार किशन हिरवानी की ओर से अधिवक्ता शेखर वर्मा ने पैरवी करते हुवे जमानत आवेदन का विरोध किया। उपरोक्त मामले व परिस्थिति को देखते हुवे न्यायालय ने जमानत प्रार्थना खारिज कर दिया।
गौरतलब हो की दुर्ग जिले के ग्राम सेलूद में पत्रकार किशन हिरवानी पर जानलेवा हमला करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया जेल भेज दिया था। बता दें कि किशन की फोटो स्टूडियो की दुकान है। 4 सितंबर को वह अपने स्टूडियों में बैठा था, वहीं दो व्यक्ति फोटो खिंचाने के नाम पर आया और पत्रकार किशन हिरवानी पर हमला कर दिया था।
मामला के जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले थे जिसके बाद पूरा मामला सुपारी किलिंग करवाने का प्रयास पता चला। पीड़ित पत्रकार ने उतई थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराया था । प्रार्थी किशन हिरवानी कि रिर्पोट पर धारा 333,109,3 (5) के साथ ही विवेचना के दौरान विभिन्न धाराएं जोड़ी गई थी।