दुर्ग/ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। संचालक पंचायत संचालनालय छ.ग. के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एव नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाता है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिये एक समय सारणी तैयार कर स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी दी है। 02 अक्टूबर 2024 में आयोजित ग्रामसभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष रुप से चर्चा किया जायेगी। जिसमें ग्रामसभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों में विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम् प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही, जरुरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लबित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी, मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरुकता फैलाना, ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा, पंचायतो के/वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी/कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा/हिसाब लेना है. अथवा बकाया राशि है. उनके नामों का वाचन, ग्राम पंचायतों की समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सडकों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गा) के संबंध में सभी सभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरुकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर छ.ग. पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत् जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करना, वित्तीय वर्ष 2025-26 की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण आयोजित ग्राम सभा के पूर्व ड्राफ्ट कार्ययोजना पर चर्चा व पूर्व वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना की समीक्षा की जाएगी।
जिले में 17 सितंबर 2024 से 02 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी की जयंती स्वच्छ भारत दिवस तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान साफ-सफाई, जनभागीदारी, सफाई मित्र, स्वच्छता शिविर अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संबंध में ग्राम पंचायत में मुनादी कराने एवं प्रतिनिधियों के सहयोग के संबंध में ग्रामसभा में चर्चा की जाएगी।