खदान संचालक एवं ब्लास्टर के खिलाफ उतई थानें में हुआ अपराध पंजीबद्ध


पाटन। क्षेत्र में संचालित पत्थर खदानों में जब ब्लास्टिंग जब होती है तो तेज कंपन से घरों के दीवारें हिलने लगती हैं। ब्लास्टिंग के बाद पूरा क्षेत्र धूल के गुबार से छा जाता है। ब्लास्टिंग से कई बार पत्थर उड़कर घरों की छत को तोड़कर घर के अंदर भी गिरता है। विगत दिनों ग्राम मुड़पार में धिराजी देवी यादव खदान में ब्लास्टिंग के बाद पत्थर उड़कर टीका राम यादव के घर में लगी सीट को तोड़कर बरामदा में जा गिरा था। जिस समय घर के अंदर पत्थर गिरा उस समय टीकारामंके पिताजी तन्नु यादव घर के परछी में खाना खाने बैठे थे कि यादव खदान में ब्लास्टिंग हुआ जिसका आवाज सुनाई दिया एवं  ब्लास्टिंग करने से पत्थर का टुकडा सिमेंट सिट  को तोडते हुए जहां पर तन्नू यादव खाना खा रहे थे वहां  पर गिरा।
प्रार्थी टीकाराम यादव की रिपोर्ट पर खदान संचालक आशीष यादव एवं पत्थर तोडने के लिए ब्लास्टिंग करने ब्लास्टर पुनित राम पाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 288,3(5) एवं 324 के तहत उतई थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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