संवाददाता- अंकित बाला
पखांजुर। दिनांक 17.01.2024 को प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.01.2024 को प्रार्थी की पत्नि व नाबालिक पुत्री दोनो गाय चराने जंगल खेत तरफ गये थे, पत्नि दोपहर के समय वापस घर आ गई थी तथा पीड़िता अकेली जंगल खेत में गाय चरा रही थी, जब प्रार्थी अपने पीड़िता पुत्री के पास पहुंचा तो देखा कि पुत्री अपना कुर्ती को रोते हुए पहन रही थी और शिवपद मण्डल पास में खड़ा था, शिवपद मण्डल प्रार्थी को आता देखकर वहाँ से भाग गया। घटना के संबंध में अपनी पत्नि को बताया। प्रार्थी व उसकी पत्नि द्वारा अपनी पुत्री से पूछताछ करने पर बताई कि शिवपद मण्डल द्वारा मेरा कपड़ा खोलकर गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, इसके पूर्व भी बरसात के समय पीव्ही 15 के जंगल में मुझे अकेले पाकर जबरदस्ती गलत काम किया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था, डर के कारण घटना के संबंध में किसी को नहीं बताई थी कि रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अपराध क्र. 07/2024 धारा 376, 376 AB, 376 (2) (ढ), 506, 354 भादवि. 4, 8 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
आरोपी शिवपद मण्डल पिता स्व. राजेन्द्र मण्डल उम्र 70 वर्ष अपने सकुनत में मिलने पर आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर अपना जुर्म कबुल करने से आरोपी को दिनाँक 18.01.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट जारी करने पर जिला जेल कांकेर दखिल किया गया है।