बेमेतरा 9 नवंबर 2023:-* खाद्य एवं औषधि प्रशासन बेमेतरा (छ.ग.) की टीम द्वारा दीपावली की त्यौहारी सीजन में जिला बेमेतरा के अंतर्गत, मिठाई दुकान, होटल, किराना दुकान, बेकरी शॉप, खाद्य निर्माता फर्म इत्यादि खाद्य प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण एवं सैम्पलिंग की कार्यवाही की जा रही है। जिला बेमेतरा के अंतर्गत विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मसाला, पनीर, दूध, दूध से बने खाद्य पदार्थ- खोवा, बर्फी, पेड़ा, ब्रेड, मैदा, सूजी, खाद्य तेल इत्यादि का गुणवत्ता जांच हेतु नमूना लिया जाकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रावधानों का पालन हेतु खाद्य व्यवसायी को प्रतिष्ठान में साफ सफाई रखने व किसी भी तरह से अमानक खाद्य पदार्थ/मिठाईयों का विक्रय नही करने निर्देश दिया जा रहा है। अमानक स्तर के पाए गए मुसाफिर पान मसाला, चना बेसन, बेकरी प्रोडक्ट, चिली पाउडर, चायपत्ती इत्यादि विक्रेता तथा निर्माता फर्म को कुल 110000/- (एक लाख दस हजार) रूपए, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही बिना खाद्य लायसेंस के संचालित किए जा रहे खाद्य प्रतिष्ठानों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जा रहा है। उक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा (छ.ग.) की टीम द्वारा किया जा रहा है। जिले में दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जा रही है जिसे जन सामान्य को सुरक्षित खाद्य पदार्थ/मिठाईयां उपलब्ध हो सके।