आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मामले में योगेश तिवारी को आयोग का नोटिस

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही उड़नदस्ता दल (FST) के प्रतिवेदनानुसार वर्तमान में प्रदेष में विधानसभा निर्वाचन के दृश्टिगत आदर्ष आचार संहिता प्रभावी है तथा जिले में धारा 144 लागू है। योगेश तिवारी द्वारा दिनांक 27.10.2023 को समृद्धि विहार स्थित अपने आवास के समीप बिना किसी अनुमति के जनमदिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें लगभग 100 लोग उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त योगेश तिवारी द्वारा कलेक्टोरेट परिसर के सामने बिना अनुमति के रैली निकाली गई है जो कि उनके द्वारा आदर्ष आचार संहिता एवं जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन किया जाना प्रतीत हो रहा है। धारा 144 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 188 के तहत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। अतएव योगेश तिवारी को नोटिस जारी कर दिनांक 01.11.2023 तक जवाब मंगाया गया है। जवाब प्राप्त होने पर आगे की कार्यवाही की जावेगी।

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