बेमेतरा,, दिनांक 20.10.2023 की दरम्यानी रात्रि में ग्राम सरदा भ्रमण दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिला कि सफेद रंग के 407 पीकप वाहन का चालक मवेशी भरकर परिवहन करते हुए बेमेतरा की ओर से बेरला की तरफ जा रहा है कि सूचना पर थाना बेरला स्टाफ गवाहो के साथ ग्राम सरदा बावनलाख मोड के पास जाकर नाकाबन्दी किया तो बेमेतरा की ओर से एक 407 पीकप वाहन क्र. CG 04 JA 8560 आता हुआ दिखाई दिया। जिसे संकेत देकर रोकने का प्रयास किये तो वाहन चालक पुलिस वाहन को देखकर अपने वाहन को तेज गति से चलाकर आगे बढ़ गया। जिसे पीछे से दौड़ाते हुये ग्राम सरदा भटगाव चौक के पास कडा नाकाबन्दी किये तो वाहन का चालक वाहन को खड़ी कर कंडक्टर के साथ उतरकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे दौड़ाकर पकडा गया।, दोनों से नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम रिखी वर्मा पिता नोहर सिंह वर्मा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम अखरा वार्ड क्र. 05 थाना पाटन जिला दुर्ग एवं दुसरे व्यक्ति ने मोहम्मद गुलाम नबी पिता मोहम्मद तय्यब उम्र 54 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10 केवसी साहू पारा आरंग थाना आरंग जिला रायपुर हाल पता वार्ड नं. 71 भाठापारा टाटीबंध सुलभ शौचालय के पास थाना टाटीबंध जिला रायपुर का रहने वाला बताया दोनों से पूछताछ करने पर बेमेतरा क्षेत्र से 07 नग मवेशी भैंसी को खरीदकर 407 पीकप वाहन में भरकर कत्लखाना नागपुर महाराष्ट्र ले जाना बताने पर गवाहो के समक्ष 407 पीकप वाहन क्र. CG 04 JA 8560 की तलाशी लेने पर वाहन के अन्दर कुल 07 नग मवेशी भैंसी को कुरतापूर्वक ठुसठुसकर बिना चारा पानी के भरे हुये थे वाहन मे भरे उक्त 07 नग मवेशी भैंसी को आरोपियों के द्वारा बिना चारा पानी की व्यवस्था किये करता पूर्वक ठुसकर भरकर परिवहन करते कलखाना ले जाते हुये पाये जाने पर उक्त मवेशियों को परिवहन करने के संबंध ने पुछताछ किया जो कोई कागजात नहीं होना लिखित में देने पर मौके मे ही आरोपी चालक रिखी वर्मा से 407 पीकप वाहन क्र. CG 04 JA 8560 कीमती करीब 2,00,000/रुपये एवं मोहम्मद गुलाम नबी से 07 नग मवेशी भैंसी को जप्त किया गया। आरोपी 1. रिखी वर्मा पिता नोहर सिंह वर्मा उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम अखरा वार्ड क्र. 05 थाना पाटन जिला दुर्ग, 2. मोहम्मद गुलाम नबी पिता मोहम्मद तैयब उम्र 55 वर्ष निवासी आरंग जिला रायपुर हाल पता वार्ड नं.71 भाठापारा टाटीबंध सुलभ शौचालय के पास थाना टाटीबंध जिला रायपुर का कृत्य धारा 4, 6 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि. 2004, पशुओं के प्रति कुरता का निवारण अधि 1960 की धारा 11, छ.ग. पशु परिवहन अधि 1978 की धारा 47ac, 48, 49a 50, पशुओं के प्रति कुरता की रोकथाम अधि. 54, (1,2,3), 55a का अपराध घटित करना पाये जाने से विवेचना में लेकर उक्त आरोपियों के विरूद्ध विधिवत अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। जप्त संपत्ति – 01. 407 पीकप वाहन क्र. CG 04 JA 8560 कीमती करीब 2,00,000/रुपये, 02. 07 नग मवेशी भैंसी कीमत करीब 49,000/- रूपये कुल जुमला कीमती करीबन 2,49,000/- रूपये जप्त किया गया। उक्त घटना के सबंध में वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। जिस पर उपरोक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल के मार्गदर्शन में की गई। उपरोक्त कार्यवाही में थाना बेरला प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले, प्रधान आरक्षक सुखेलाल बंजारे, तुका राम निषाद, सुरेन्द्र जांगडे, भूषण मारकंडेय एवं अन्य थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।