सुनील नामदेव बेमेतरा*
बेमेतरा ,,,, जिला निर्वाचन अधिकारी पी.एस.एल्मा ने स्टेटिकल सर्विलांस टीम (एसएसटी) और फ्लाइंग स्क्वायड टीम (एफएसटी) लीड बैंक ऑफिसर (एलबीओ) और आयकर अधिकारी (आईओ) और एक्साइज दल की संयुक्त बैठक ली। जिसमें उपस्थित जनों को निर्वाचन के दौरान की जाने वाली कार्यवाही व उनके क्षेत्राधिकार से अवगत कराया गया। उन्होंने लीड बैंक ऑफिसर को प्रत्याशियों के ज़ीरो बैलेंस खाता खोलने कहा और प्रतिदिन जमा-निकासी राशि का ब्यौरा संबंधी व्यय शाखा में देने कहा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 21 अक्टूबर 2023 (शनिवार) को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर (सोमवार) है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर (सोमवार) है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 31 अक्टूबर (मंगलवार) तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर 2023 (गुरुवार) तथा मतदान की तिथि 17 नवंबर 2023 (शुक्रवार) को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर 2023 (रविवार) को निर्धारित की गई है। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल्मा ने एफएसटी दल को बताया कि चेकिंग के दौरान संदेहास्पद प्राप्त राशि (कैश) और वस्तु (पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री, मदिरा, ड्रग्स इत्यादि) पाये जाने की स्थिति में जो मतदाता को प्रलोभित करने की श्रेणी में आएगा, उसकी जप्ती कर आवश्यक कार्रवाई करना दल की जिम्मेदारी होगी। पुलिस अधिक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन के दौरान के मतदाता को डराने या उन्हे अवैध रूप से धन राशि, शराब या अन्य कोई उपहार देकर प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिले की सीमाओं नाको पर एस एस टी दल चौबीस घण्टे पर ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। साथ ही वाहनों की सघन जांच कर अवैध धन राशि शराब व उपहार जब्त करने की कार्यवाही दल पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। इसके अलावा एफएसटी टीम भी छापा मारकर कार्यवाही करें। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. अनिल वाजपेयी, अपर कलेक्टर सी. एल मार्कण्डेय, एस डी एम सुरूची सिंह सहित जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित लीड बैंक मैनेजर आयकर अधिकारी उपस्थित थें। इस अवसर पर आयकर विभाग से आए हुए अधिकारियों ने बताया कि 10 लाख के ऊपर की धनराशि यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है तो उस स्थिति में एफएसटी टीम को त्वरित कार्रवाई करते हुए, वीडियो बनवाना है। इसके साथ ही कार्यवाही का विवरण भी तैयार करना है। इसके पश्चात आयकर विभाग को सूचना देनी है। इसके साथ ही उन्होंने कैश लाने ले जाने के सम्बंध में अन्य जानकारियां भी उन्हें उपलब्ध करायी जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित जनों को स्पष्ट किया कि निर्वाचन के लिए प्रलोभन वाले सामग्री या राशि पर ही दलों को नजर रखनी है। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित हो इसके लिए सभी को निष्पक्ष होकर कार्य करने की बात कही।