वर्षा ऋतु के दौरान मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित


दुर्ग –राज्यशासन के मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार जिले के उप संचालक मछली पालन विभाग ने सूचित किया है कि वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये राज्य मे छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उप धारा-2 के तहत 16 जून से 15 आगस्त 2020 तक बंद ऋतु अर्थात क्लोज सीजन के रूप मे घाषित किया है। जिले के समस्त नदियों-नालों व छोटी नदियों मे जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय निर्मित किये गये है या किये जा रहे है केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्याखेट पूर्णतः बंद किये जा रहे है। उक्त नियम का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम-3 (5) क के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का करावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधन है।

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