रविवार को खुला सैलून, ग्राहक और दुकानदार पर लगा 17 हजार का जुर्माना

भिलाईनगर/ कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने रोके जाने हेतु शासन द्वारा रविवार को दुकान खोले जाने का समय निर्धारित किया गया है। शासन के नियमों का उल्लंघन करके दुकान खोलने वाले दुकानदारों पर जोन 02 के टीम ने अर्थदंड की कार्यवाही किए। शासन द्वारा प्रतिबंधित समय में दुकान खोलने वाले का निरीक्षण के दौरान रामनगर क्षेत्र के इंदिरा चौक में एक सैलून खुला पाया गया जहां पर बाल कटाने व दाढ़ी बनाने आए लोग मास्क नहीं पहने पाए जाने पांच ग्राहकों से 500 – 500 रूपए अर्थदण्ड वसूला गया तथा दुकान खोलने के नियमों का उल्लंघन करने पर सैलून संचालक से 15 हजार रूपए अर्थदण्ड वसूला गया।
कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु जिले में लागू लाॅकडाउन के नियमों का पालन कराने भिलाई निगम प्रशासन लगातार निरीक्षण कर कार्यवाही कर रही है। निगम की टीम बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों पर भी जुर्माना लगा रहे हैं। लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही कर रहा है। जोन 02 के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देशन में राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को रामनगर के इंदिरा चौक में रविवार को प्रतिबंधित समय में सैलून खुला पाए जाने पर कार्यवाही किए। जोन 02 एआरओ संजय वर्मा ने बताया कि सैलून गोपाल साहू, कोमल कुमार, कमलेश निषाद, जय कुमार, अश्विनी निर्मलकर सहित पांच व्यक्ति बाल कटाने व दाढ़ी बनाने के लिए आए लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था जिस पर सभी से 500 – 500 रूपए अर्थदंड वसूला गया, इसके अलावा शासन द्वारा प्रतिबंधित समय में सैलून खोलने पर नियमों का उल्लंघन करने पर सैलून संचालक जगन सेन पिता संजय सेन पर 1500 रूपए का अर्थदण्ड वसूला गया। निगम प्रशासन आमजन से अपील करती है कि चेहरे पर मास्क लगाकर ही बाहर निकले तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शासन के निर्देशों का पालन करें।

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