होम क्वाॅरंटाईन में रखे हुए व्यक्ति द्वारा क्वाॅरंटाईन अवधि पूर्ण किए बिना, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी दंडनीय कार्यवाही, हो सकती है सजा


भिलाई नगर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में लॉक डाउन प्रभावशील है, जिसके तहत बाहर से आए हुए व्यक्तियों को क्वाॅरंटाइन किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों को होम क्वाॅरंटाइन में रखा गया है, यदि वह क्वाॅरंटाईन अवधि पूर्ण किए बिना, नियमों का उल्लंघन करते है तो उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत 6 महीने की सजा अथवा एक हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। यदि ऐसे कृत्य में उक्त व्यक्ति के परिवार द्वारा सहयोग किया जाता है तो परिवार के सदस्यों के विरूद्ध भी इसी प्रकार दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा इस आशय का आदेश जारी करने के बाद निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्र में इसे तत्काल लागू कर दिया गया है! अब ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी!        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *