कांकेर. भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन उपायो को चरणबद्ध रूप से खोलने हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान द्वारा कांकेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में आगामी तीन माह अर्थात 17 अगस्त 2020 की रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश पर्यन्त जो पहले आये, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144(1) प्रभावशील होगी एवं रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति के अनावश्यक परिभ्रमण एवं मूव्हमेंट को प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि की अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
