आरक्षित वर्गों ने आरक्षण रोस्टर संधारण कर नियुक्ति के साथ पदोन्नति करने दुर्ग संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन

दुर्ग,,,,, उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश आने के पश्चात जहां सरकार ने 58% आरक्षण के साथ नियुक्ति में जिस तरह से तेजी दिखाई है। लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर संधारण के साथ सम्पन्न करने के सम्बंध में सक्रियता नही दिखा रही है।इस परिप्रेक्ष्य में सोमवार 8मई को आरक्षित वर्गों ने दुर्ग संभागायुक्त महादेव कावरे से मुलाकात कर उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश एवं राज्य शासन के समान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में आरक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने नियुक्ति के साथ ही पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर संधारण कर पदोन्नत करने की मांग रखी गई हैं। ज्ञापन में छ. ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03/05/2023 के संदर्भ से कहा गया है कि दिनांक 01/05/2023 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजो की पीठ जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संजय कौल की बेंच ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दायर SLP 19668/2022 में *राज्य को चयन प्रक्रिया को पुर्ण करने नियुक्तियां और पदोन्नति करने अनुमति प्रदान की है।हालांकि सभी नियुक्तियां और पदोन्नति आदेशो में सुप्रीम कोर्ट में दायर सभी SLP की अंतिम परिणाम के अध्याधीन रहेगी।।* सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा दिनांक 03/05/2023 को सभी विभाग प्रमुखो को माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 के पैरा 4,5,6 का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पत्र जारी किया है। *चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पैरा 4 का उल्लेख किया है जिसमे स्पष्ट लिखा है कि हम राज्य को चयन प्रक्रिया को आगे बढाने नियुक्तियों और पदोन्नति करने अनुमति देते है।* उक्त सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के परिपालन में वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाल आरक्षण प्रतिशत के आधार पर आरक्षण रोस्टर संधारण के साथ पदोन्नति प्रक्रिया सम्पन्न कराने की आवश्यकता है।सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना अवमानना श्रेणी के अंतर्गत आती है।तथा राज्य शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस. एल. पी. क्रमांक 19668/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य को नियुक्तियां एवं पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान के निर्णय के परिपालन में एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन के परिपत्र के परिपालन में वर्तमान में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को आरक्षण रोस्टर संधारित कर सम्पन्न कराए जाएं।इस अवसर पर सतनामी कल्याण आश्रम दुर्ग के अध्यक्ष चंद्रशेखर बंजारे, गुरू घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 सतनाम भवन के महासचिव शांति लाल मिर्चे,राजेन्द्र मारकंडे,सुनील छेदैया ,सुरेन्द्र कुमार मरकाम,शुभम बंजारे,संजय गायकवाड़,राम बंजारे,देव महंते,चंद्रभान मारकंडे,सुरेंद्र बघेल,कौशल बारले,निकेश कूर्रेनीतीश घतलहरे सहित बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के लोग उपस्थित रहे।

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