News24carate(वेब डेस्क). देश मे कोरोना संक्रमण के कारण 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है जो कि 18 से 31 मई तक देश भर में लागू रहेगा ,राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की इस घोषणा के साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा लॉक डाउन 4.0 में नया गाईड लाइन जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने क्या खोलने की इजाजत दी है और किन जगहों पर पहले की तरह पाबंदी लगी रहेगी.
जानें लॉक डाउन 4.0 में किया खुला रहेगा और क्या बन्द
होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे , होम डिलीवरी की इजाजत होगी , 31 मई तक सभी उड़ानों पर रोक रहेगी , मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे , घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी , सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक , ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत , स्डेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी , बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं , राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं , सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी , स्कूल – कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे , रेड – ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. राज्यों के बीच बस सेवा की शुरुआत हो सकती है. इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए , राज्य के भीतर भी पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत सरकार कर सकती है. जिलाधिकारी रेड जोन, कन्टेनमेंट एरिया या हॉटस्पॉट तय करेंगे लेकिन केंद्र/स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक. पब्लिक बस मूवमेंट भी इसलिए कि मज़दूरों को लाया ले जाया जा सके।
