शिक्षक एल. बी. के लिए पेंशन पात्रता स्पष्ट करे*

* शिक्षक कला व साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ के संस्थापक व संयोजक शिवनारायण देवांगन”आस” ने बताया कि शासन ने नई पेंशन NPS या पुरानी पेंशन OPS बने रहने के लिये विकल्प पत्र भरने के लिए शासन ने 24 फरवरी का समय सीमा निर्धारित कर दिया है पर शिक्षक एल.बी. संवर्ग के लिये पेंशन की पात्रता तिथि का निर्धारण नही करने से सभी संशय की स्थिति में है।क्योंकि जो शर्तें शपथ पत्र में भरकर शासन मांग रही है उसे जानना जरूरी है हमारे लिए क्या उचित होगा इसका आकलन भी आवश्यक है। शिवनारायण देवांगन”आस” ने बताया कि शिक्षक एल.बी. सन् 1998 से नियुक्त है नई पेंशन NPS की कटौती 2012 से की जा रही है वही शिक्षा विभाग में संविलियन 01 जुलाई 2018 को हुआ और पुराना पेंशन का सदस्यता 2022 से मानने की बात कही जा रही है जो भ्रम की स्थिति है कि पेंशन मिलेगा कि नहीं। आगे देवांगन ने बताया कि शिक्षा विभाग और संचालनालय से मिल रही जानकारी के अनुसार संविलियन प्राप्त सभी शिक्षकों के लिए पेंशन की गणना उनकी संविलियन तिथि 2018 से की जावेगी न कि उनकी प्रथम नियुक्ति 1998 अथवा 2012 की NPS कटौती तिथि से और न्यूनतम पेंशन तभी निर्धारित होगी जब आपकी सेवा अवधि संविलियन तिथि से सेवानिवृत्ति का समय कम से कम 10 साल का हो। शिकसा के संयोजक शिवनारायण देवांगन ने बताया कि इस नियम के तहत हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी जिनकी सेवा अवधि 10 साल पूर्ण नही हो पा रही वह पुरानी पेंशन से वंचित हो जायेंगे और जिनकी सेवा अवधि 10 से अधिक है पर 33 साल से कम है तो भी पूर्ण पेंशन नही मिलेगा बल्कि वर्षानुसार अनुपातिक मिलेगा ,जो कि चिंताजनक है।इसके लिए हम समस्त एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों को शासन से मांग है कि सेवा गणना हमारी प्रथम नियुक्ति से करे ताकि सभी को पूर्ण पेंशन की प्राप्ति हो सके। सर्वप्रथम विकल्प पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एल.बी. संवर्ग के लिए स्थगित कर आगे समय बढाया जाये पात्रता तिथि निर्धारित कर स्पष्ट किया जाये ताकि विकल्प भरने में परेशानी न हो। कोई भी एल.बी. संवर्ग के शिक्षक साथी विकल्प भरने को लेकर किसी भी तरह जल्दबाजी या हड़बड़ी न दिखायें ।

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