दुर्ग. जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी दुर्ग अंकित आनंद के आदेशानुसार लॉक डाउन की अवधि में नाई,सेलून एवं स्पा आदि दुकान प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे,लेकिन सेलून संचालक को ग्राहकों का नाम पता मोबाइल नम्बर लिखना होगा,व एक बार इस्तेमाल करने के दूसरे बार कोई भी सामग्री उपयोग नही करना है एवं सेवा देने वाले को मास्क लगाना,सेनेटाइजर रखना अनिवार्य है।

