बेमेतरा@सुनील नामदेव। थाना बेरला जिला बेमेतरा क्षेत्रान्तर्गत हुये ग्राम उफरा से गुधेली के बीच नहर नाली में हत्या के मामले में न्यायालय न्यायालय श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, पीठासीन अधिकारी श्रीमान् पंकज सिन्हा ने दिनांक 03.01.2023 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तगण (1) राहुल ध्रुव पिता नेतराम ध्रुव, उम्र 19 वर्ष, (2) खिलावन साहू पिता तेजराम साहू उम्र 18 वर्ष व (3) कामदेव साहू पिता स्व. केतराम साहू, उम्र 18 वर्ष, सभी अभियुक्तगण निवासी ग्राम गुधेली, पुलिस चौकी कंडरका, थाना बेरला, जिला बेमेतरा (छ.ग.) को धारा 302/34 भा.दं.वि. की दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास – आजीवन कारावास एवं 1,000-1,000/- (एक-एक हजार) रुपये का अर्थदण्ड व धारा 120-बी भा.दं.वि. की दोषसिद्धि पर 10-10 वर्ष ( दस-दस वर्ष के समश्रम कारावास एवं 1,000-1,000/- (एक-एक हजार) रूपये का अर्थदण्ड व धारा 201 / 34 भा.दं.वि. की दोषसिद्धि पर 03-03 वर्ष (तीन-तीन) वर्ष के समश्रम कारावास एवं 500-500 /- (पांच-पांच सौ) रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। अभियुक्तगण को दिये गये तीनों सजाये साथ-साथ चलेगी। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सूरज मिश्रा ने पैरवी की।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी / सूचनाकर्ता / मृतक के पिता धरमलाल कश्यप ने दिनांक 30.04.2022 को मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका पुत्र मृतक धर्मपुष्प उर्फ लालू उम्र 18वर्ष दिनांक 29.04.2022 की रात्रि करीब 9:00 बजे बारूद फैक्ट्री पिरदा से अपनी मोटरसायकल के.टी.एम. क्रमांक सी.जी. 04/एन.पी./2532 को लेकर निकला था और रात भर घर नहीं आने से सुबह फोन लगाया, तो उसका फोन बंद बताया, तब वह ग्राम बोरसी निवासी राजा साहू के साथ उफरा से गुधेली के बीच नहर नाली में जाकर देखा, तो वहां नहर नाली में धर्मपुष्प कश्यप का चेहरा नीचे उबड़ी मृत पड़ा है, कुछ दूर नहर नाली के पार में मृतक धर्मपुष्प का मोटरसायकल क्रमांक सी.जी. 04/एन.पी./2532 गिरा हुआ पड़ा है, तथा वहां धरमपुष्प को घसीटकर नहर नाली में फेंकने का निशान नहर नाली पार में दिख रहा है। मेरे लड़का धरमपुष्प के मस्तक, गर्दन, चेथी, सीना, पीठ एवं बांये पैर घुटना के पीछे गहरे चोट का निशान दिख रहा है, कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार वस्तु से धरमपुष्प कश्यप को प्राणघातक हमलाकर चोट पहुंचाकर हत्याकर नहरनाली में फेंका गया है। सूचनाकर्ता के उपरोक्त सूचना के आधार पर शून्य पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया और मौके पर ही देहाती नालिसी पर ही प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया तथा शव का पंचनामा तैयार किये जाने के उपरांत उसके शव को विच्छेदन हेतु सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र, बेरला भिजवाया गया तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना बेरला में गई क्र 43 / 2022 दर्ज कर विधिवत अपराध क्रमांक 166 / 2022 पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से 18 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया। प्रकरण में उभयपक्ष को सुनने के उपरांत आज दिनांक 03.01.2023 को निर्णय पारित करते हुए माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।
