आज से बाजार में लौटेगी रौनक खुलेंगी दुकानें, पान, गुटका,सिगरेट भी बिकेंगी, सार्वजनिक स्थान में सेवन करते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना


दुर्ग.
राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के गाइड लाइन के बाद कलेक्टर अंकित आनंद ने रियायत की घोषणा की है। इसके बाद अब लॉक डाउन के दौरान गैर जरूरी घोषित किए गए सभी सामग्रियों की दुकानें भी पहले की तरह खोली जा सकेगी, लेकिन यह छूट पूर्व की तरह पूरे दिन के लिए नहीं होगी। इसके स्थान पर प्रशासन ने दुकानों के खुलने के दिन के साथ समय भी तय कर दिया है। जिसका पालन करना प्रत्येक दुकानदार के लिए अनिवार्य होगा। नए निर्देशों के मुताबिक अब गैर जरूरी सामानों के दुकान सप्ताह में 5 दिन, जरूरी सामानों के दुकान 6 दिन खोली जा सकेगी।
ये रहेंगे पूरी तरह प्रतिबंधित
होटल, रेस्टोरेंट (केवल होम डिलीवरी सोमवार से शुक्रवार को रात 9 बजे तक) नाई की दुकानें, स्पा सेंटर, सैलून। सार्वजनिक परिवहन, बस, टैक्सी, आटो, सायकल रिक्शा, कैब। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, नाट्य शाला, बार, सभागार, असेम्बली हाल। नगरीय सीमा में चौपाटी, बाजार या अन्य स्थल जहां चाट, पकौड़ी, फास्ट फुड व खाद्य पदार्थों के अन्य स्थायी ठेले।
इन्हें मिलेगी छूट
प्रतिदिन दूध व डेयरी की दुकानें, मिल्क पार्लर (सुबह 7 से शाम 7 बजे तक), बैंकिंग सेवाएं, इश्योरेंस, एनीएफसी, गैस एजेंसी ( सुबह 9 से शाम 4 बजे तक) , मेडिकल, चश्मे की दुकान, पेट्रोल पम्प, एटीएम, मीडिया संस्थान, टेलीफोन, इंटरनेट, फायर ब्रिगेड, गुड्स कैरियर, पेयजल, सफाई, विद्युत व सभी आकस्मिक सेवाएं।
सोमवार से शनिवार (छह दिन) फल व सब्जी की दुकानें व मंडी (सुबह 7 से शाम 4 बजे तक)
सोमवार से शुक्रवार ( पांच दिन) नगरीय निकाय से लायसेंस प्राप्त सभी दुकानें (प्रतिबंधित को छोड़कर ) सुबह 9 से शाम 4 बजे तक , ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें (प्रतिबंधित को छोड़कर) सुबह 9 से शाम 4 बजे तक।
करना होगा शर्तों का पालन , पान ठेलों में सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, गुटका बेचे जा सकेंगे लेकिन सार्वजनिक सेवन नहीं, पकड़े गए तो लगेगा अर्थदंड। सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, धार्मिक व अन्य सामूहिक आयोजन पूर्व की तरह प्रतिबंधित। अन्येष्ठि व अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में अब अधिकतम 20 को अनुमति। वैवाहिक कार्यक्रम निजी स्थानों में अधिकतम 20 को अनुमति। दो पहिया वाहन में एक और चार पहिया वाहन में केवल 2 लोग जा सकेंगे। ज्यादा मिले तो जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक जगहों पर बेवजह घूमना, थूकना, बिना मास्क निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगा। जिले व राज्य के बाहर जाने अथवा आने के लिए अनुमति जरूरी.

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