दुर्ग जिले में कंटेनमेंट जोन में सबकुछ प्रतिबंध, कंटेनमेंट एरिया में शराब दुकान भी रहेगी बंद, बाकी इलाकों में पहले की तरह जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी, देखिए कलेक्टर का आदेश

दुर्ग. दुर्ग जिले में धारा-144 फिर से लागू हो गया है। हालांकि यह पहले से लागू था। लॉकडाउन पीरिएड आज खत्म होने वाला था। लेकिन 14 नए मरीज मिलने की वजह से इसे बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर की ओर से ऑर्डर जारी किया गया है। जिसके मुताबिक कंटेनमेंट एरिया पूरी तरह सील रहेगा। बाकी इलाकों में जरूरी चीजों की दुकानें पहले की तरह खुलेंगी। 

कंटेनमेंट को छोड़ बाकी इलाकों में पहले की तरह ये दुकानें ही खुलेंगी

  • सब्जी मार्केट जो पहले से चल रहे। किराना की दुकानें, अंडा,मटन-चिकन व फिश की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स,मेडिकल उपकरण, उनके रिपेयरिंग सेंटर, सभी अस्पताल व लैब, कृषि उपकरण व खाद-बीज विक्रय केंद्र, पशु चारा विक्रय, बैंक, पेट्रोल पंप, दूध-डेयरी,पनीर व दूध से बनने वाली मिठाई दुकानें, फल, पैकेजिंग स्टोर्स, स्टेशनरी शॉप, बेकरी, सीमेंट, सरिया की दुकानें खुलेंगी।
  • इसके अलावा प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पंचर दुकानें, मोटर मैकेनिक, आईटी इंजीनियर,डीटीएच, केवल टीवी, आईटी एवं आईटी सेवाएं देने वाले संस्थान, सेनेटरी, ऑटोमोबाइल, टायर, स्पेयर पार्ट्स, बिजली, पंखे की दुकानें, निगम सीमा के बाहर फूड प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री, दाल, राइस व आइल मिल, औद्योगिक इकाईयां, कुरियर पोस्टल सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी सर्विस चालू रहेंगी। ये सभी कंटेनमेंट जोन एरिया के बाहर में सर्विस मिलेगी।

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