रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन ने आनलाइन शराब बिक्री का फैसला किया है। इसके लिए उपभोक्ता को गुगल प्ले में जाकर एप्प सीएमसीएल डाउन लोड करना होगा। आनलाइन रजिस्ट्री के बाद नजदीकी दुकान से शराब डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा। आबकारी विभाग ने फैसला किया है कि आनलाइन शराब की मांग करने वाले उपभोक्ताओं के नाम को उजागर नहीं किया जाएगा।छत्तीसगढ़ शासन ने दिल्ली की तर्ज पर आनलाइन शराब बिक्री का फैसला किया है। आदेश भी जारी कर दिया है। शासन का मानना है कि शराब दुकानों में भीड़ कम होगी। लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव भी होगा।
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जानकारी के अनुसार आनलाइन उपभोक्ता को कुछ नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले एप डाउनलोड़ करना होगा। आबकारी प्रशासन ने csmcl नाम से एप्प बनाया है। एप्प में जाने के बाद उपभोक्ता को पहले चरण की प्रक्रिया में अपना नाम आधार कार्ड और निवास की जानकारी देनी होगी। जानकारी देने के बाद उपभोक्ता रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद नजदीकी दुकान का चयन करना होगा। फिर अपना ब्रांड का चुनाव करना होगा।
बताते चलें कि एप्प पर दुकान सुपरवाइजर की नजर रहेगी। इसके अलावा आलाधिकारियों की भी नजर रहेगी। उपभोक्ता की डिमांड को सुपरवाइजर प्रूफ करेगा। सूचना की जानकारी उपभोक्ता के पास पहुंच जाएगी। उपभोक्ता को ओटीपी बताना होगा।
इसके बाद सुपरवाइजर के निर्देश पर डिलेवरी व्वाय पूरी जानकारी को हार्डकापी में लेगा। विभाग से शराब लेकर बताए गए स्थान पर जाएगा। डिलेवरी के पहले रूपए लेगा साथ ही एक बार फिर डिलेवरी ओटीपी भेजेगा। उपभोक्ता एक बार फिर ओटीपी डिलेवरी नम्बर बताएगा। ओटीपी नम्बर दर्ज करते ही शराब बिक्री का काम पूरा हो जाएगा।
