पाटन. कोरोना लॉकडाउन की वजह से इस समय किसी भी प्रकार की मांगलिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम स्थगित किया गया है। वर्तमान में वैवाहिक मुहूर्त को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकों द्वारा विवाह की अनुमति हेतु आवेदन किए जाने पर सशर्त अनुमति जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जा रहा है।
ग्राम तेलीगुंडरा निवासी तोमेश कुमार साहू द्वारा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा कमलेश नेताम के पास विवाह के विषय मे बतलाया गया। उसके बाद श्रीमती नेताम ने उन्हें सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की जानकारी दी। एव क्लेक्टर दुर्ग अंकित आंनद से विवाह के लिये अनुमति प्रदान करवाई गई। लोमश कुमार को 6 मई को विवाह करने की अनुमति मिली है। जिसमे उन्हें सशर्त दी गई है।
विवाह में वर वधू एवं पंडित को मिलाकर 20 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी । समारोह में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों की आवागमन की अनुमति होगी । विवाह कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग और सामूहिक भोज पर प्रतिबंध होगा। साथ ही सार्वजनिक मार्ग में बारात निकालने और सार्वजनिक भवनों का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। समय-समय पर केंद्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह के लिए अनुमति मिलने पर तोमेश कुमार ने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा कमलेश नेताम एवं कलेक्टर दुर्ग को धन्यवाद ज्ञापित किया।
