लोकेश्वर सिन्हा
गरियबन्द
गरियबन्द जिले के पांडुका थाने में नाबालिक पीड़िता अपने परिजन के साथ थाना आकर लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी रजनीश साहू पिता डीहूराम साहू उम्र 27 वर्ष निवासी भेण्डरी थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद (छ. ग.) द्वारा नाबालिक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करूंगा कहकर घर एवं अन्य स्थानों में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। शिकायत पर अपराध धारा सदर का पाए जाने पर थाना पाण्डुका में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 112 / 2022 धारा 363, 366, 376 ( 2 )(ढ)
भादवि, 4,6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बलात्कार के मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला गरियाबंद पुलिस कप्तान जे. आर. ठाकुर के निर्देशन पर थाना पाण्डुका से टीम गठित कर आरोपी जो भागने के फिराक में थे, उसे घेराबंदी कर चंद घंटो के अंदर पकड़कर कर उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पाण्डुका उप निरीक्षक भूषण चंद्राकर, सउनि श्रवण
विश्वकर्मा, प्रआर० हेमंत यादव, आर० सतीश गिरी, गंगाधर सिन्हा, देवराम मनहर महिला
आरक्षक दुलेश्वरी ध्रुव का कार्य सराहनीय रहा।
