देश मे आज से खुलेंगी सभी दुकानें, गृह मंत्रालय ने आधी रात जारी की आदेश

नई दिल्ली(News24carate). देेेश में लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने शुक्रवार रात को एक आदेश जारी करते हुए शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर जरूरी सामानों वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है।

प्रशासन के आदेश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के सभी दुकानें शर्तो के साथ खुलेंगी। नगर पालिका और नगर निगम सीमा के बाहर दुकानें खुलेंगे, शॉपिंग माल्स बंद रहेंगे, नगरीय सीमा के अंदर छोटी दुकानें, आवासीय कांप्लेक्स में दुकाने खुलेंगी और 50 फीसदी कर्मचारी काम पर होंगे। यह आदेश 15 अप्रैल को जारी दिशानिर्देशों (धारा 14) में संशोधन है जिसके तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों की छूट दी गई थी।बड़े शॉपिंग मॉल, थियेटर बार, सिनेमा हॉल, मार्केट काम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

नहीं खुलेंगी हॉटस्‍पॉट जोन की दुकानें
कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

स्‍कूली किताबों की दुकानों को पहले ही दी छूट

आपको बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्‍चों की पढ़ाई पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।

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