जिला प्रशासन सख्त- बिना गोमस्ता लाइसेंस के व्यवसाय करने पर लगेगा जुर्माना, 9 सदस्यीय उड़नदस्ता दल का हुआ गठन

भिलाई नगर. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने, सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर, कचरे में आग लगाने पर, एवं बिना गोमास्ता लाइसेंस के व्यवसाय करने वालों पर तथा कोरोनावायरस के तहत शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार कार्यवाही करने के लिए वीके सैमुअल प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को उड़नदस्ता दल का प्रभारी नियुक्त किया गया है और इनकी टीम में मोतीलाल साहू, वेदलाल यादव, अंजनी सिंह, हरि ताम्रकार ,दानीलाल मछिरके, सुरेश पटेल, के के शर्मा व मंत राम यादव को सम्मिलित किया गया है! आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर टीम गठन के लिए उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने आदेश जारी कर दिया है! यह उड़नदस्ता टीम आदेश के तहत विभिन्न प्रकार का कार्य करेंगे! कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अर्थदंड सहित नियमानुसार कार्रवाई करना, खुले में कचरा फेंकने वालों के विरुद्ध राजपत्र में प्रकाशित अनुसार अर्थदंड से दंडित करना, प्लास्टिक अपशिष्ट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने हेतु छापामार कार्यवाही एवं आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद दायर करना, कचरे में आग लगाए जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही, खुले में शौच एवं मूत्र त्याग करने पर कार्यवाही, तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव को बताते हुए जन जागरूकता प्रसारित करना, छोटी एवं बड़ी सभी प्रकार की नालियों में ठोस प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट को रोकने हेतु नालियों में तार से बनी हुई जाली का निरीक्षण कर अवगत कराना एवं गठित टीम आवश्यकतानुसार जोन आयुक्त के मार्गदर्शन तथा सहायक राजस्व अधिकारी का सहयोग लेकर सौंपे गए कार्य को सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिदिन की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपेंगे! पूर्व में कार्यरत कर्मचारी जिनको उड़नदस्ता हेतु पहचान पत्र एवं वर्दी प्रदाय किया गया है वह कार्यालय में अपना पहचान पत्र एवं वर्दी जमा करेंगे! इसके अतिरिक्त उड़नदस्ता टीम में कार्य कर रहे ऐसे कर्मचारी जो दल में सम्मिलित नहीं है वह पूर्व में कार्यरत जोन/विभाग में अपनी उपस्थिति देंगे।

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