जिले में कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन


कांकेर. नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है, साथ ही लॉकडाउन भी किया गया है। इस अवधि में किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियों को संचालित करने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि संबंधी कार्य करते समय दो व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाने, मुंह में मास्क या गमछा लगाकर कार्य करने और कार्य स्थल पर साबुन या सेनेटाइजर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गये हैं।
जिला प्रशासन द्वारा किसानों को रबी की फसल की कटाई एवं आगामी खरीफ फसल की तैयारी के लिए अपने खेतों तक आने-जाने और उन्हें समय पर खाद, बीज एवं दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि संबंधी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ निर्धारित अवधि तक खोलने की छूट दी गई है। कृषि कार्य से संबंधित मशीनरी, पंप, स्प्रेयर, पाइप एवं कृषि उपकरणों तथा इनकी रिपेयरिंग संबंधित दुकानों को भी शर्तों के साथ लॉकडाउन से छूट दिया गया है। खरीफ की तैयारी के लिए सही समय पर किसानों को बीज एवं उर्वरक की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाये, इस हेतु लेम्पसों में खाद एवं बीज का भण्डारण तथा वितरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कृषि विभाग के उप संचालक एन.के. नागेश ने बताया कि कृषि संबंधी गतिविधियों में छूट मिलने के कारण जिले में लॉकडाउन की अवधि में भी कृषक अपना कृषि संबंधी सभी कार्य समय पर कर पा रहे हैं और उन्हें अपनी फसल के उत्पादन, परिवहन एवं बिक्री में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। किसानों को खाद बीज की उपलब्धता तथा कृषि संबंधी अन्य समस्या के निराकरण के लिये कृषि विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में कृषक हेल्पलाइन नंबर 07868-241050 एवं कार्यालय उप संचालक कृषि में हेल्प लाइन नंबर 07868-241661 की स्थापना की गई है, जिसमें संपर्क करके कृषक अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

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