कांकेर. राज्य शासन के निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल. चौहान ने धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, एफ.एल.7 सैनिक कैन्टीन एवं मद्य भण्डारण भण्डागार को 22 से 28 अप्रैल तक पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, मद्यभण्डारण भण्डागार को पूर्णतः बंद रखने के लिए आदेशित किया है, साथ ही इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
